
नई दिल्ली, अक्टूबर 2025: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने देश में चेक क्लियरिंग सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए इसे और तेज़, पारदर्शी और ग्राहक हितैषी बना दिया है। नई गाइडलाइन्स के तहत अब चेक के क्लियर होने में दो से तीन दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यह प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। नई व्यवस्था 4 अक्टूबर 2025 से देशभर में लागू की जा रही है।
🔄 निरंतर क्लियरिंग: बैच सिस्टम हुआ खत्मअब तक बैंकों द्वारा चेक को तय समय पर बैच में प्रस्तुत किया जाता था, जिससे क्लियरिंग में देरी होती थी। नई व्यवस्था “Continuous Clearing and Settlement on Realisation” के तहत बैंक चेक को स्कैन करते ही तुरंत क्लियरिंग हाउस को भेज सकेंगे। यह प्रक्रिया प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगातार चलती रहेगी।
⏱️ हर घंटे निपटान और तेज़ फंड रिलीज़नई प्रणाली के तहत अब सुबह 11 बजे से हर घंटे बैंकिंग सिस्टम में नेट निपटान (Settlement) होगा। इससे भुगतान प्रक्रिया और तेज़ हो जाएगी। इसके साथ ही, चेक क्लियर होने के बाद बैंक को ग्राहक के खाते में राशि तुरंत या अधिकतम 1 घंटे के भीतर जमा करनी होगी, बशर्ते सभी सुरक्षा जांच पूरी हो चुकी हों।
📝 “Deemed Approval” और “Expiry Time” से बढ़ेगा भरोसाग्राहकों को सुविधा देने के लिए RBI ने “Deemed Approval” और “Item Expiry Time” जैसी नई अवधारणाएं भी लागू की हैं:• यदि बैंक तय समय तक चेक की पुष्टि नहीं करते हैं, तो चेक को स्वचालित रूप से स्वीकृत मान लिया जाएगा।• प्रत्येक चेक को एक तय Expiry Time दिया जाएगा, जिसके भीतर बैंक को निर्णय लेना होगा। इसके बाद स्वीकृति स्वतः मानी जाएगी।
💼 आम ग्राहकों और व्यापारियों को बड़ा लाभनई प्रणाली से लाखों बैंक ग्राहकों, व्यापारियों और छोटे व्यवसायों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें भुगतान के लिए लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और उनकी कैश फ्लो स्थिति भी सुधरेगी। RBI ने बैंकों को अपने आईटी सिस्टम और प्रक्रियाओं को अपडेट करने के निर्देश दिए हैं ताकि नई व्यवस्था को बिना किसी बाधा के लागू किया जा सके।
📊 निष्कर्ष: भारतीय बैंकिंग प्रणाली में यह बदलाव चेक आधारित भुगतान को उतना ही तेज़ और सुविधाजनक बना देगा जितना डिजिटल लेन-देन। RBI की नई गाइडलाइन्स से ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि होगी और वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ेंगी


