
देहरादून। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर तस्वीर अब सोमवार, 14 जुलाई की सुबह हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद ही साफ हो पाएगी। नैनीताल हाईकोर्ट में दो जगह वोटर लिस्ट में नाम होने से जुड़े एक अहम मामले की सुनवाई निर्धारित की गई है, जो पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।राज्य निर्वाचन आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने की प्रक्रिया को 14 जुलाई की दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया है।
आयोग ने यह निर्णय उच्च न्यायालय में दाखिल स्पष्टता प्रार्थना पत्र (clarification application) की सुनवाई को ध्यान में रखते हुए लिया है।निर्वाचन आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में शक्ति सिंह बर्थवाल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य में योजित रिट याचिका संख्या 503 (एम०बी०)/2025 पर 11 जुलाई को पारित आदेश के क्रम में यह प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है, जिसकी सुनवाई 14 जुलाई को पूर्वाह्न में होगी।अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जिसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि एक व्यक्ति के दो जगह वोटर लिस्ट में नाम होने की स्थिति में क्या नियम लागू होंगे और चुनाव प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी।


