
खनन वाहन स्वामियों को अपने वाहन सरेंडर करने के दौरान चार माह का टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा। जुलाई में सरेंडर होने वाले इन वाहनों को नवंबर में खनन सत्र फिर से शुरू होने पर रिलीज किया जाएगा। इस दौरान वाहनों का संचालन होने पर परिवहन विभाग की ओर से प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से सरेंडर अवधि के अलावा खनन वाहनों को एक वित्तीय वर्ष के दौरान टैक्स के भुगतान के लिए दो माह की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। एआरटीओ बीके सिंह ने बताया कि जिन वाहन स्वामियों को खनन के अलावा अपने वाहन का संचालन करना हो, वे इस अवधि का टैक्स जमा कर संचालन कर सकते हैं।


