
हल्द्वानी। निजी स्कूलों को वर्तमान सत्र में ली जाने वाली फीस और पिछले वर्ष ली गई फीस का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। स्कूल की ओर से विद्यार्थियों से लिया गया प्रत्येक शुल्क की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। खंड शिक्षा अधिकारी तारा सिंह ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। जिसमें जरुरत होने पर विद्यार्थियों को सत्यापित टीसी उपलब्ध कराए जाने, फीस की पूरी जानकारी, ट्यूशन फीस में अनावश्यक वृद्धि नहीं किये जाने, एनसीईआरटी किताबों की मूल्य सूची स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करने, एनसीईआरटी से अलग किताबें होने पर उनका मूल्य समान रखे जाने सहित कई महत्वूपर्ण निर्देश दिए हैं। आदेश जारी होने से नए शिक्षा सत्र के शुरू होने पर अभिभावकों की जेब पर पड़ने वाले बोझ के कम होने की उम्मीद है। साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से निजी स्कूलों की मनमानी और कमीशन से जुड़े गड़बड़झाले पर भी रोक लगाने की कोशिश की गई है। सभी मान्यता प्राप्त और सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के लिए पत्र जारी किया गया है। इधर, हर साल शिक्षण सत्र शुरू होने पर अभिभावक निजी स्कूलों की ओर से उन पर मनमानी पॉलिसी थोपने का आरोप लगाते हैं। आदेश प्रभावी होने के बाद इससे अभिभावकों को काफी हद तक राहत मिलेगी।






