नैनीताल: जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचन परिणामों की घोषणा के मद्देनज़र शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाज़िश खलीक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए मुख्य कोषागार एवं स्थायी जिला कार्यालय परिसर के चारों ओर 500 मीटर दायरे में जुलूस, नारेबाजी और भीड़ एकत्र होने पर रोक लगा दी है। आदेश के अनुसार इस क्षेत्र में बिना अनुमति पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, जुलूस निकालना, नारे लगाना तथा किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही, लाठी-डंडा, तलवार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक आदि घातक हथियारों के साथ प्रवेश भी सख्ती से वर्जित कर दिया गया है।मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आज से तत्काल प्रभाव से लागू होकर मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे शांति और सौहार्द्र बनाए रखने में सहयोग करें।


