
हल्द्वानी : जनपद में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को “गुंडा” घोषित कर 6 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल के निर्देश पर की गई।
प्रशासन के अनुसार, जिला बदर किए गए आरोपियों में राहुल (रामनगर), संजय आर्य (काठगोदाम), अनुज राज सिंह (रामनगर), शाहिद (रामनगर), कौशल चिलवाल (रामनगर), सलमान (बनभूलपुरा), मोहसिन (बनभूलपुरा), शादाब (बनभूलपुरा) और प्रदीप सागर अमन (मुखानी) शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ जुआ अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। प्रशासन का कहना है कि इनकी आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ था, जिसे देखते हुए यह कड़ा कदम उठाया गया। वहीं दूसरी ओर, जांच के दौरान वर्तमान गतिविधियों में सुधार पाए जाने पर प्रशासन ने 5 आरोपियों शनि बाबू (लालकुआं), संजय बिनवाल (लालकुआं), हिमांशु शाही (भवाली), सूरज कुमार (देवलचौड़) और मोहम्मद आबिद (कालाढूंगी)—को राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी गुंडा एक्ट के नोटिस निरस्त कर दिए हैं।

